मध्यप्रदेश की प्रमुख योजनाएं
इस पोस्ट में आप मध्यप्रदेश में क्रियान्वित विभिन्न सामाजिक योजनाओं के बारे में जानेंगे जो की प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा अधिकतर पूछी जाती हैं
(1). सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | इस योजना की शुरुआत वर्ष 1981 में हुई निराश्रित विधवा परित्यक्ता नि:शक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है |
(2).इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना | इस योजना को 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |
(3).इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2009 में हुई इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है |
(4).इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना | इस योजना को 1 अप्रैल 2009 में लागू किया गया इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निशक्त जनों को भारत सरकार के द्वारा पेंशन राशि प्रदान की जाती है |
(5).राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य इसकी प्रकृति/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह योजना संचालित की जा रही है |
(6).मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | इसे 1 अप्रैल 2013 में लागू किया गया इस योजना में ऐसी दंपत्ति जिनकी केवल कन्याएं हैं और कन्याओं के विवाह के उपरांत उन दंपत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य इस योजना के तहत पेंशन दी जाती है |
(7).मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | यह योजना 1 अप्रैल 2006 में लागू की गई मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद निराश्रित निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु यह योजना शुरू की गई |
(8). मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना | 11 अक्टूबर 2007 को यह योजना शुरू की गई इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के खेतिहर मजदूर के लिए मुख्यमंत्री |
(9).आम आदमी बीमा योजना | यह योजना 2 अक्टूबर 2007 को लागू की गई ग्रामीण भूमिहीन मजदूर के लिए आम आदमी बीमा योजना है |
(10).अंत्येष्टि सहायता योजना | इस योजना को 13 अगस्त 2013 को लागू किया गया इसमें श्रमिक वर्ग की विभिन्न योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार जोकि असंगठित क्षेत्र में रहने के कारण उनकी स्थाई आय स्त्रोत ना होने पर कभी-कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिससे कि उनके परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे परिवारों को योजना का लाभ दिया जाता है |
(11).नि:शक्त छात्रवृत्ति | इस योजना में निशक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दृष्टिबाधित तो बाधक भत्ता और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है |
(12).मध्यप्रदेश में नि:शक्त छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली थी निर्वाह भत्ता परिवहन भत्ता योजना | इस योजना को 30 दिसंबर 2009 को लागू किया गया इस योजना में शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी आते हैं |
(13).निशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्र गृह योजना | यह योजना 8 सितंबर 2008 को शुरू की गई इस योजना में 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर छात्रावास की सुविधा नहीं उपलब्ध होने पर निधि भवन किराए पर लेकर छात्रों को उपलब्ध कराना है जिसका सरकार प्रतिमाह ₹750 देती है |
(14).निशक्त विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु विदेश | इस योजना के तहत सामाजिक न्याय विभाग के तो दो-दो अस्थि बाधित निशक्त छात्र छात्राओं दो-दो श्रवण बाधित एवं 2-2 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों अर्थात कुल 12 चयनित निशक्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में शिक्षा हेतु भेजा जाता है |
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